
घरघोड़ा : हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला
घरघोड़ा। अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने हत्या के एक महत्वपूर्ण मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
जमीन विवाद बना हत्या की वजह
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना तमनार के अपराध क्रमांक 16/2021 में दर्ज मामले में मृतक के पुत्र प्रेम साय राठिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 20 जनवरी 2021 को घर में मृतक मनबोध राठिया, भतीजा हेम कुमार और अवंति राठिया मौजूद थे।
इसी दौरान आरोपी सोनसाय राठिया और मृतक के बीच जमीन बिक्री को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया।
टांगी से वार कर की हत्या
विवाद के दौरान आरोपी ने गुस्से में आकर टांगी से मृतक के गले पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने जुटाए साक्ष्य
घटना की सूचना मिलते ही थाना तमनार के तत्कालीन उप निरीक्षक चक्र सुदर्शन जायसवाल ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आवश्यक साक्ष्य जुटाकर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
कोर्ट ने सुनाया फैसला
प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही मृतक के परिजनों को एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने की अनुशंसा भी की गई है।
सरकारी पक्ष की प्रभावी पैरवी
इस मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।


